सूचना का अधिकार क्या है ?
प्रश्न – सूचना का अधिकार क्या है ?
उत्तर – संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार का एक भाग है। अनुच्छेद 19 (1) के अनुसार प्रत्येक नागरिक को बोलने व अभिव्यक्ति का अधिकार है। 1976 में सर्वोच्च न्यायालय ने ‘राजनारायण विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार’ मामले में कहा कि लोग कह और अभिव्यक्त नहीं कर सकते जब तक कि व न जानें । इसी कारण सूचना का अधिकार अनुच्छेद 19 में छुपा है । इसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि भारत एक लोकतंत्र है। लोग मालिक है । इसलिए लोगों को यह जानने का अधिकार है कि सरकारें जो उनकी सेवा के लिए है क्या कर रही है ? व प्रत्येक नागरिक कर (टैक्स) देता है । नागरिक को यह जानने का अधिकार है कि उनका धन किस प्रकार खर्च हो रहा है। सूचना का अधिकार 13 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ ।
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