उपभोक्ता संरक्षण हेतु सरकार द्वारा गठित त्रिस्तरीय न्यायिक प्रणाली की व्याख्या करें ।
प्रश्न – उपभोक्ता संरक्षण हेतु सरकार द्वारा गठित त्रिस्तरीय न्यायिक प्रणाली की व्याख्या करें ।
उत्तर – उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान अथवा उपभोक्ता विवादों के निपटारें हेतु सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में त्रि-स्तरीय न्यायिक व्यवस्था है, जिसमें ‘जिला मंचों’, ‘राज्य आयोग’ एवं राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई है ।
त्रिस्तरीय अद्धन्यायिक व्यवस्था – -यह न्यायिक व्यवस्था उपभोक्ताओं के लिए बहुत ही उपयोगी एवं व्यावहारिक है। इस व्यवस्था से उपभोक्ताओं को त्वरित एवं सस्ता न्याय प्राप्त होता है। पहले शिकायत जिला फोरम में की जाती है, अगर संतुष्ट नहीं है तो मामलों को ‘राज्य फोरम’ में फिर राष्ट्रीय फोरम में ले जा सकता है। पुनः अगर उपभोक्ता राष्ट्रीय फोरम से संतुष्ट नहीं होता है तो वह आदेश के 30 दिनों के अंदर उच्चतम न्यायालय (S.C.) में अपील कर सकता है।
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