बिहार राजनीति में राज्यपाल की शक्तियों और वास्तविक स्थिति पर चर्चा करें।
राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति –
भारत के संविधान के अनुच्छेद-153 में भारत के हर राज्य के लिए एक राज्यपाल नियुक्त करने का प्रावधान है। राष्ट्रपति की तरह संघ के लिए, राज्यपाल राज्य के मुख्य कार्यकारी प्रमुख हैं। राज्यपाल न तो सीधे लोगों द्वारा निर्वाचित होते हैं और न ही राष्ट्रपति की तरह, विशेष रूप से गठित निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं।
राज्यपाल को सीधे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, या दूसरे शब्दों में, वह केंद्र सरकार का नामांकित व्यक्ति है। कार्यालय का सामान्य कार्यकाल पाँच वर्ष है। लेकिन जब तक राष्ट्रपति की इच्छा होती है तब तक उसे राष्ट्रपति की मर्जी पर कार्यालय आयोजित करने की अनुमति है। इसलिए, राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी समय राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति के अधीन राज्यपाल का पद एक रोजगार नहीं है, बल्कि यह एक संवैधानिक पद है।
हमारे संविधान ने राज्यपाल को केवल एक प्रतीकात्मक प्रमुख बनाया है। वास्तविक कार्यकारी शक्ति मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद् में निहित है। दूसरे शब्दों में, राज्यपाल को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्री की परिषद् की सहायता और सलाह के साथ अपनी शक्ति का उपयोग करना पड़ता है। लेकिन संविधान में कभी-कभी राज्यपाल के विकेकाधिकार की संभावनाओं का भी उल्लेख किया गया है। इन्हें दो समूहों में सूचीबद्ध किया जा सकता है यानी संवैधानिक विवेक और स्थितिजन्य विवेकाधिकार |
संवैधानिक विवेकाधिकार –
- राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक से सुरक्षित रखने का अधिकार
- राष्ट्रपति के शासन को लागू करने के लिए सिफारिश
- आस-पास के केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक के रूप में
- स्वायत्त जनजातीय जिला परिषद् के लिए असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा सरकार द्वारा देय राशि निर्धारित करना ।
- राज्य के विधायी और प्रशासनिक मामलों के बारे में मुख्यमंत्री से जानकारी मांगना।
स्थितिजन्य विवेकाधिकार –
- जब कोई पार्टी स्पष्ट बहुमत नहीं रखती है या जब मुख्यमंत्री की मृत्यु हो जाती है और कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी नहीं होता है तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल अपने विवेक के आधार पर करते हैं।
- राज्य विधानसभा का विश्वास खोने पर मंत्री परिषद् का विघटन
- राज्य विधानसभा का विघटन यदि मंत्री परिषद् ने बहुमत खो दिया है।
बिहार में राज्यपाल की वास्तविक स्थिति –
राज्यपाल को केंद्र और बिहार राज्य के बीच एक कड़ी होने की उम्मीद थी, लेकिन इसके बजाय, वह बिहार राज्य सरकार के कामकाज में हस्तक्षेप करने के लिए केंद्र के हाथ में एक उपकरण बन गया है। इसके कारण, बिहार में राज्यपाल का पद अत्यधिक राजनीतिक बन गया है। 2005 का एक उदाहरण है, जब सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के राज्यपाल बुटा सिंह को 2005 में सरकार गठन में ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ भूमिका के लिए फटकारा था। 2018 के कर्नाटक चुनाव परिणामों में दिए गए निर्णय की तरह, फरवरी 2005 में बिहार में आयोजित विधानसभा चुनाव ने भी एक खंडित जनादेश दिया जिसमें कोई भी पक्ष बहुमत आँकड़े तक नहीं पहुँचता है। परिणाम 27 फरवरी, 2005 को आए थे। 6 मार्च को बिहार ने राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। नेशनल डेमोक्रेटिक एलायंस (एनडीए) ने 243 सीटों की विधानसभा में मध्य अप्रैल तक 115 विधायकों का समर्थन करने के बाद सरकार बनाने की हिस्सेदारी का दावा किया था। चुनाव में, जनता दल (यूनाइटेड ) 88 सीटों वाली सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरा था। भाजपा और आरजेडी को क्रमशः 55 और 54 सीटेमिली, जबकि कांग्रेस के 10 निर्वाचन क्षेत्रों में गिरावट आई।
एनडीए ने डेढ़ महीने बाद दावा किया गया कि उसके पास 115 विधायकों का समर्थन है, राज्यपाल बूटा सिंह ने 27 अप्रैल को तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार को लिखा था कि राम विलास पासवान की अगुआई वाली लोक जनशक्ति पार्टी (एलजेपी) के विधायकों ने आरोप लगाया है कि उन्हें एनडीए द्वारा लुभाया जा रहा था और इससे खरीद फरोख्त हो सकती है। एक महीने बाद, 21 मई को, बूटा सिंह ने सिफारिश की कि विधानसभा भंग की जाए। 22 मई को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मध्यरात्रि में बैठक की और बिहार राज्यपाल की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया, जिसे बाद में मॉस्को में तत्कालीन राष्ट्रपति शिविर कार्यालय में फैक्स किया गया राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने दो घंटों में सिफारिश को मंजूरी दी और विधानसभा भंग कर दी गई।
चुनाव उसी वर्ष अक्टूबर-नवंबर में आयोजित किए गए थे और नीतीश कुमार की नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लालू यादव शासन को त्रिस्थापित कर सत्ता में आई थी। एक वर्ष बाद, जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, तो राज्यपाल को शीर्ष अदालत ने दुर्लभ फटकार लगाई। कुछ कठोर टिप्पणियों में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि तत्कालीन बिहार के राज्यपाल बूटा सिंह के कार्यों में दुर्भाग्यपूर्ण इरादे थे।
निष्कर्ष –
स्वतंत्र भारत ने कई परिस्थितियों को देखा है जहाँ केन्द्र सरकार द्वारा राज्य पर शासन करने और राज्य सरकार को बर्खास्त करने के लिए राज्यपाल की विशेष शक्ति का दुरुपयोग किया गया था। [राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद-356) के माध्यम से] । विशेष रूप से, 70 और 80 के दशक के युग में राज्य सरकारों को विशेष रूप से इंदिरा गाँधी के शासन के दौरान बर्खास्त किया गया था। ऐसा माना जाता था कि राज्यपाल का पद राजनीतिक व्यवस्था के माध्यम से देश की जड़ों से जुड़ने के लिए प्रतिष्ठित शिक्षाविदों और प्रतिष्ठित नागरिकों को अवसर प्रदान करेगा, लेकिन यह विचार काफी हद तक बाहर हो गया है। केंद्र राज्य संबंधों के बीच उचित संतुलन बनाए रखने और “ नियंत्रण और संतुलन” के रूप में कार्य करने के लिए राज्यपाल का पद बनाया गया था, लेकिन हाल ही में अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में लगाए गए राष्ट्रपति शासन के कई उदाहरण निश्चित रूप से इसे जाँच के तहत लाएंगे।
हमसे जुड़ें, हमें फॉलो करे ..
- Telegram ग्रुप ज्वाइन करे – Click Here
- Facebook पर फॉलो करे – Click Here
- Facebook ग्रुप ज्वाइन करे – Click Here
- Google News ज्वाइन करे – Click Here