गुप्त मतदान पत्र क्या है ?
प्रश्न – गुप्त मतदान पत्र क्या है ?
उत्तर – भारतीय संविधान में अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए गुप्त मतदान की व्यवस्था है। देश का प्रत्येक 18 वर्ष के ऊपर की आयु के मताधिकार प्राप्त प्रत्येक व्यक्ति को अपना मतदान, (बैलेट पेपर) अथवा ई० वी० एम० मशीन द्वारा वहाँ की व्यवस्था के अनुसार किसी व्यक्ति को बतलाए बिना, गुप्त ढंग से करना है। मतदातां अपनी पसंद के अनुसार योग्य उम्मीदवार के पक्ष में उस प्रत्याशी के नाम के आगे निशान लगाकर अथवा मशीन का बटन दबाकर (जहाँ जैसी व्यवस्था हो) गुप्त ढंग से अपना मतदान करता है। मतदान की निष्पक्षता एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। इसी व्यवस्था को गुप्त मतदान प्रणाली कहा जाता है। इसके द्वारा अवैधानिक तथा अनैतिक कारगुजारियों पर व्यापक अंकुश लगाया जाता है।
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