ग्राम कचहरी के गठन एवं शक्ति का वर्णन करें ।

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प्रश्न – ग्राम कचहरी के गठन एवं शक्ति का वर्णन करें ।

उत्तर – प्रत्येक ग्राम पंचायत में न्यायिक कार्यों को सम्पन्न करने के लिए एक ग्राम-कचहरी का गठन किया जाता है। ग्राम-कचहरी के न्यायपीठ का निर्णय लिखित रूप में होता है और उसपर सभी सदस्यों का हस्ताक्षर होता है। ग्राम-कचहरी भारतीय दण्ड संहिता की अनेक धाराओं से संबंधित मुकदमों को देख सकती है। उसे फौजदारी और दीवानी दोनों मुकदमों की सुनवाई करने का अधिकार होता है। फैजदारी मुकदमों में ग्राम-कचहरी को अधिकतम तीन माह तक का साधारण कारावास तथा अधिकतम एक हजार रुपए तक का जुर्माना और उसका उल्लंघन होने पर अधिकतम पन्द्रह दिनों का साधारण कारावास देने का अधिकार है। दस हजार रुपए तक के दीवानी मुकदमे सुनने का भी अधिकार ग्राम-कचहरी को प्राप्त है ।

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